कोर्ट आरोपी के ऊपर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमित गुप्ता कालपी जालौन
कालपी (जालौन)।कालपी तहसील क्षेत्र के अंर्तगत पड़ने वाले कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने युवक की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या की थी। कोर्ट के सुनाए गए फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने कहा कि अब जाकर न्याय मिला।
मिली जानकारी के मुताबिक कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव का है। जहां का निवासी अमीर हमजा बीती 5 अप्रैल 2021 को गांव के ही अमजद की दुकान पर गया था। जहां से वह सामान लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते मे पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही राशिद पुत्र इब्राहिम ने अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने दो दिन बाद गांव के ही ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि आरोपी मृतक पर एक अन्य मामले में समझौते का दबाव बना रहा था। समझौता न करने पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। करीब चार साल चले इस मामले में शुक्रवार को एससी/एसटी कोर्ट के स्पेशल जज सुरेश कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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