नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं की जाये सुनिश्चित-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकरी

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विजय साहनी की खास रिपोर्ट

सोनभद्र।  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकरी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन,2023 में निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाये, उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2023 में सदस्य एवं अध्यक्ष पद के मतपत्र एक ही मतपेटिका में डाले जाएंगे, जहाँ प्रत्याशियों की संख्या अधिक है, वहाँ मतदान अभिकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन के बाहर बरामदे या ऐसे स्थान पर बैठाया जा सकता है, जहाँ से वे मतदान करने जा रहे मतदाता को भली भाँति देख सकें और बाहर से ही पोलिग स्टेशन के अन्दर हो रही पूरी प्रक्रिया भी उन्हें दिखाई पड़ती रहे। यदि किसी अभिकर्ता को किसी मतदाता के बारे में या अन्य कोई आपत्ति करना हो तो वे पीठासीन अधिकारी से लिखित या मैाखिक आपत्ति कर सकता है तथा समय समय पर मतदान की स्थिति भी ज्ञात कर सकता है, जिसके लिए उन्हें प्रवेश करने से न रोका जाए। मतदान के आरम्भ में मतदान के लिए मतपेटी तैयार करते समय सभी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता मतपेटी का निरीक्षण करने के लिए अन्दर आ सकते हैं। मतदान की समाप्ति पर मतपेटी को बन्द करते समय भी सभी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो मतपेटी की सील पर अपने हस्ताक्षर करना चाहें, वे अन्दर आ सकते है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश पारित करके ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों केा छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाए और उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी मतदान स्थल के अन्दर तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें अनुमति न दी जाए। पोलिंग स्टेशन के प्रांगण में कोई व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र या स्कार्ट के साथ प्रवेश नहीं करेगा, मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति अथवा विशिष्ट व्यक्ति को स्कोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा लेकिन अपना मत प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर जाते व वहाँ से लैटते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी दल या उम्मीदवार द्वारा टेण्ट आदि नहीं लगाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी, मतदान अभिकर्ताओं से उनका नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तथा मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ता पास लगाकर उपस्थित रहेंगे। मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं करेंगे।

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