संगठित चोर गिरोह के 5 बदमाशो के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही

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अमित गुप्ता
कालपी जालौन

कालपी(जालौन)। घरों तथा गोदामों के ताला तोड़कर चोरियों की वारदात करने वाले संगठित गिरोह के 5 बदमाशों के खिलाफ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से अपराधिक तत्वों में हड़कम्प मच गया।

ज्ञात हो कि गत महीने गल्ला मंडी कालपी के परिसर में व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़कर बदमाशों ने 90 बोरियां मटर की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जिसका मुकदमा दिनांक 23-4-25 को कालपी कोतवाली में दर्ज कराया गया था तथा कालपी पुलिस ने 5 नामजद बदमाशों को मटर की बोरियों तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ने उक्त मामले का खुलासा करके बदमाशों को गिरफ्तार किया था।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक परमहंस तिवारी ने बताया कि जब आरोपियों की अपराधिक इतिहास खंगाला तो आरोपियों का लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास उजागर हुआ। इसी को दृष्टिगत रखते पुलिस ने संगठित गिरोह के बदमाशों प्रदीप उर्फ पेठा उर्फ नरेश पुत्र स्व. अमर पाल झीझक कानपुर देहात, आमिर पुत्र यूनुस मण्डेरा किन्नर कानपुर देहात, आशीष पुत्र बसंतलाल डेरापुर कानपुर देहात, अनुज उर्फ अनूप पुत्र स्व. अमरपाल झीझक कानपुर देहात तथा विक्की पुत्र स्व. सतीश सिमरावा सीतापुर के खिलाफ उ.प्र. गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि आरोपियों के द्वारा एक संगठित एवं सक्रिय गैंग बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते है तथा अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करके समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर आम जनमानस में भय एवं आतंक पैदा करते हैं। उक्त आरोपियों के विरुद्ध औरेया, इटावा, सीतापुर, कानपुर देहात आदि जनपदों में दर्जनो अपराधिक मुकदमें दर्ज है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के द्वारा संगठित गैंग के बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पर व्यापारियों ने भी राहत की सांस महसूस की है।।

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