1 जुलाई से अमल में लाई जाएंगे नए कानून, , आमजनों को दी गई विस्तृत जानकारी

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ओबरा/सोनभद्र। स्थानीय ओबरा थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हर्ष पाण्डे के अध्यक्षता में और थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह और संभ्रांजनो की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई ।बैठक में आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा ,भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी | प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने नए कानून के बारे में बताया कि अब बलात्कार के मामले में आईपीसी की धारा 376 की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत कार्रवाई की जाएगी, 16 वर्ष से कम की लड़कीं के साथ बलात्कार में धारा 65 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें 20 साल की सजा का प्राविधान है , 12 साल से कम की लड़कीं से दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा ,विक्षिप्त के साथ दुराचार के मामले में 66 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें 20 वर्ष या आजीवन कारावास होगी अब अपराधों में दंड के साथ पीड़ित को जुर्माना भी देना होगा| सामूहिक बलात्कार के मामले में 70A के तहत कार्रवाई होगी जिसमें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी|दोबारा अपराध के मामले में दुगनी सजा का प्राविधान है |जैसे किसी अपराध में आजीवन कारावास की सजा है उस मामले में उसे मृत्युदंड दिया जाएगा|मोबाईल पर अश्लील फोटो वायरल करने पर 78 बी के तहत कार्रवाई होगी | पहले एक्ट के अपराधों में गैंगेस्टर की कार्रवाई नहीं होती थी अब भारतीय दंड संहिता में उसमें गैंगेस्टर की कार्रवाई होगी| हत्या 302 के मामले में धारा 80 के तहत कार्रवाई होगी|पति या पत्नी के जीवित रहते अगर कोई दूसरी शादी करेगा तो इस प्रकरण में 82 के तहत कार्रवाई होगी और दूसरी शादी करने वाले को 7 वर्ष की सजा होगी |विवाहित महिला को यदि कोई बहला फुसलाकर ले जाता है तो पहले एनसीआर दर्ज होती थी , भारतीय न्याय संहिता के धारा 84 तहत कार्रवाई होगी जिसमें दो वर्ष के कारावास के साथ जुर्माना का भी प्राविधान है|पारिवारिक हिंसा के मामले में भी नए

व्यापारियों के खिलाफ चाइल्ड लेबर के मामले में 3 साल से 10 साल की सजा हो गयी अब इस मामले में सेक्शन 95 के तहत कार्रवाई होगी

ऐसे लोग जो बच्चों से जो चोरी कराते है उनके लिए 97 के तहत कार्रवाई होगी और 10 साल की सजा होगी|बच्चियों को बेचने के मामले में 98 के तहत कार्रवाई होगी बेचने वालों के खिलाफ 10 साल व खरीदने वाले के लिए 7 साल से 14 साल तक की सजा हो गई है|

अब छेड़खानी के मम्मले में भी जमानत नही दी जाएगी | लापरवाही से मौत के कारण बनने के मामले 304 A की जगह अब 106 के तहत कार्रवाई होगी| चोरी की सेक्शन में 380 में 307 A के तहत कार्रवाई होगी|

मॉब लिंचिंग में 103(2) के तहत कार्रवाई होगी,लूट की धारा 392 में अब 309 की तहत कार्रवाई होगी ,डकैती की धारा 395 में भी 309 लिखी जाएगी| अब गवाहों की ऑडियो वीडियो मनायी जाएगी| संगठित गिरोह अपराध में 111 के तहत कार्रवाई की जाएगी,राष्ट्र विरोधी नारे में 113 के तहत कार्रवाई होगी |

चैन स्नेचिंग के मामले में 304 के तहत कार्रवाई होगी |सीओ ने कहा कि नए कानून लागू होने से अब अपराधों में कमी होगी ,क्योंकि नए भारतीय न्याय संहिता में ऐसा सख्त सजा का प्रबिधान है कि कोई अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा ,उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले के खिलाफ वही सजा होगी जिस अपराध के लिए उसने आरोप लगाएगा|

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