नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने की अन्तिम तिथि 17 से 24 अप्रैल,2023 तक निर्धारित- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0)

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विजय साहनी की खास रिपोर्ट

 सोनभद्र। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) श्री चन्द्र विजय सिंह ने नगर पालिका परिषद, सोनभद्र एवं नगर पंचायत, घोरावल, चुर्क-घुर्मा, चोपन, ओबरा, डाला-बाजार, दुद्धी, रेनुकूट, पिपरी तथा अनपरा के अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का की तिथि 17 अप्रैल,2023/सोमवार को, नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम तिथि 17 से 24 अप्रैल,2023 तक समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से 03.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 25 अप्रैल, 2023/मंगलवार को समय 11.00 बजे से कार्य समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी की तिथि 27 अप्रैल, 2023/गुरूवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक, प्रतीक आवंटन की तिथि 28 अप्रैल,2023/शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान की तिथि 11 मई, 2023/गुरूवार को पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक तथा मतगणना की तिथि 13 मई, 2023/शनिवार को पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रों के निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना उनके लिए सन्दर्भित समय सारिणी में निर्धारित दिनांक को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्टेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) को भेेजंेगे। समस्त नगरीय निकायों के रिटर्निग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निग अधिकारी उपर्युक्त कार्यक्रम का अपने से सम्बन्धित जिला तथा नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार करायेंगे तथा उसकी प्रतियाॅ सम्बन्धित कार्यालयों तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली 2010 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त समय-सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाह का पालन करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पाॅच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढ़ग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी और आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जाएगा।

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