सोनभद्र। बीते फ़रवरी माह में खनन अधिकारी द्वारा कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से तहरीर देकर बिना परमिट के अवैध रूप से गिट्टी और बालू के ट्रैको को पार कराने को लेकर कार्यवाही की मांग की गई थी। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जिसके क्रम में बीते 15 मार्च को सूचना मिली कि कुछ लोग बिना परमिट के गिट्टी व बालू लदी ट्रकों को पार कराने का कार्य कर रहे हैं जिसके संबंध में 126/2023 धारा 147, 332, 353, 419, 420, 504, 3,7, 57 खनिज परिवहन नियमावली 1963 व 4,21 खान एवं खनिज अधिनियम 3,5 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।जिसकी विवेचना अपराध शाखा में नियुक्त निरीक्षक राघवेंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी उक्त घटना के सफल अनावरण भोले का सोनभद्र एसपी द्वारा टीम गठित की गई जिसके पश्चात बीते 12 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा 7 आरोपियों को इको पॉइंट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया आरोपियों के नाम सौरव सोनी उर्फ सनी उर्फ झारखंडी पुत्र विजय सोनी निवासी नगर उंटारी जनपद गढ़वा झारखंड उम्र लगभग 22 वर्ष, गंगासागर चौधरी पुत्र स्वर्गीय गोविंद चौधरी निवासी डाला नई बस्ती थाना चोपन जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 33 वर्ष दीपक सिंह पुत्र बच्चा सिंह निवासी डाला बाड़ी सेवासदन थाना चोपन जनपद सोनभद्र आलोक सिंह और वीरेंद्र चौहान पुत्र धर्म चौहान निवासी घोराही थाना रावटसगंज जिला सोनभद्र सोनू उर्फ सोमराज यादव पुत्र स्वर्गीय वशिष्ठ यादव निवासी न्यू कॉलोनी रावटसगंज सोनभद्र आशीष कुमार चौहान पुत्र स्वर्गीय देवनाथ चौहान निवासी गोइटरी थाना रावटसगंज जनपद सोनभद्र अनिल कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी अउला थाना रामपुर बैरगनिया जनपद सोनभद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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